पानीपत
हरियाणा के पानीपत जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर आ रही है। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर और SNT (खलासी) ट्रैक पर रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन दोनों को करीब 50 मीटर तक घसीटती हुई अपने साथ ले गई। इससे दोनों की ही मौत हो गई।
शरीर के टुकड़े बिखेरती चली गई ट्रेन
हादसा इतना रोंगटे खड़ा कर देने वाला था कि ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि शरीर के टुकड़े बिखेरती चली गई। दोनों रेलवेकर्मियों के शरीर टुकड़ों में तब्दील हो गए। उन्हें गठरी में बांधकर ले जाना पड़ा। हादसे के बाद से स्वजनों के आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह दर्दनाक घटना गुरुवार को हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में मनाना रेलवे फाटक की है।
मृतकों के नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश यादव (45) निवासी बिहार हाल समालखा रेलवे कॉलोनी व खलासी विक्रम (37) निवासी खोजकीपुर खुर्द हाल समालखा रेलवे कॉलोनी हैं। हादसे के वक्त दोनों रेलवेकर्मियों के अन्य साथी भी ट्रैक पर काम कर रहे थे जो कि हादसे के वक्त ट्रैक से कुछ दूरी पर थे। हादसे की सूचना मिलते ही पानीपत रेलवे से अधिकारी सीमा, रेल पथ इंचार्ज प्रदीप सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।
ऐसे हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शी रिपेयरिंग टीम के कर्मी शिवराज ने बताया कि वह सफीदों की टीम के साथ ट्रैक पर काम करा रहा था। दूसरी टीम पानीपत की रिपेयरिंग टीम थी, जोकि पास में ग्लूड वैल्डिंग का काम कर रहीथे। टीम में करीब 8 से 10 कर्मचारी थे।
सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश आदि खड़े होकर काम को करने की प्लानिंग तैयार कर रहे थे। तभी डाउन ट्रैक पर एक्सप्रेस गाड़ी आ गई। सभी कर्मचारियों ने ट्रैक से सामान हटा लिया और नीचे आ गए। लेकिन सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश यादव व खलासी विक्रम अप लाइन के ट्रैक पर खड़े हो गए। उन्हें पता नहीं चला कि ट्रैक पर गाड़ी आ रही है। तभी अप लाइन पर अचानक दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। जिसकी चपेट में दिनेश व खलासी आ गए।
नेशनल प्लेयर को 20 साल का कारावास, नाबालिग से दुष्कर्म करने का था आरोप
जज के घर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने किया सुसाइड
जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी का दिनदहाड़े मर्डर, इतना बेरहमी से मारा कि दम निकल गया
हरियाणा में युवक का बेरहमी से मर्डर, शव को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पटक कर भागे बदमाश
यदि आप 55+ हैं तो ये जरूर पढ़ें, बहुत काम की हैं ये टिप्स
बैंक अकाउंट खोलने और सिम लेने के बदलेंगे नियम, जानिए वजह और नए प्रावधान
थाने में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, जानिए पूरा मामला