जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले से गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर निगम मेयर पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 23 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह सुनवाई का मौका देकर ही नए सिरे से आदेश जारी करे।
इस बीच ग्रेटर नगर निगम मेयर के उपचुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने यह रोक हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर लगाई है। आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए।
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राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के आधार पर सौम्या को नए सिरे से नोटिस जारी करे और सौम्या का पक्ष सुनकर नए सिरे से आदेश जारी करे।
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इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को कहा गया कि वह आधे घंटे में सौम्या गुर्जर का बर्खास्तगी आदेश को वापस ले और उन्हें नए सिरे से आदेश जारी करें। इसके बाद हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सौम्या गुर्जर को नए सिरे से नोटिस देना तय किया है।
इस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह से अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करते हुए छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।
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