करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में धौलपुर के पूर्व बसपा विधायक बनवारी लाल कुशवाह को 6 महीने की सजा

ग्वालियर 

चिटफंड धोखाधड़ी मामले में हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले धौलपुर (राजस्थान) के बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और उसके एक साथी बालकिशन कुशवाह को अपर सत्र न्यायालय ने छह-छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों पर चिटफंड का कारोबार करने का आरोप था। इस केस के तीन आरोपितों को फरार घोषित कर दिया है।

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पैसे का लालच देकर करोड़ों की संपत्ति की जुटाई
चिटफंड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करने का यह मामला साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर में दर्ज किया गया था। एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड में ग्वालियर सहित अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। कंपनी ने लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराकर करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली थी। न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम 2000 की धारा 3 के अंतर्गत फार्म में वित्तीय कारोबार के संबंध में कलेक्टर को जानकारी नहीं दी।

इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए नया जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाईसाथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया इस केस के तीन आरोपियों को फरार घोषित कर दिया गया है

यह है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ और ओडिसा समेत कई राज्यों में करोड़ों का कारोबार करने वाली गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड के खिलाफ कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायत आई। जांच के बाद 25 मई 2011 को धौलपुर निवासी बनवारी लाल कुशवाह, बालकिशन कुशवाह, बनवारी लाल लोधी, शिवराम कुशवाह व अजमेर निवासी बृजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की पुलिस लगातार छापे मार रही थी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।

आरोपितों ने निवेशकों को धन दोगुना करने का झांसा देकर पैसे निवेश कराए। जब पालिसी पूरी हो गई तो निवेशकों को पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने वर्ष 2014 में चालान पेश किया था, तभी से कोर्ट में ट्रायल चल रही थी। केस पांच साल से अधिक पुराना होने की वजह से ट्रायल तेजी से खत्म की गई। आरोपितों ने बचाव में तर्क दिया कि लंबे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं, सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बनवारी लाल कुशवाह व बालकिशन कुशवाह को छह-छह महीने की सजा सुनाई है, जबकि बनवारी लाल लोधी, शिवराम कुशवाह, बृजेंद्र पाल सिंह को फरार घोषित कर दिया।

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