वाराणसी
आखिर तीस साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट के आदेश पर यह अधिकार मिल है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बैरिकेडिंग हटकर 7 दिन के अंदर पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। ज्ञानवापी कैंपस में स्थापित नंदी की प्रतिमा के सामने तहखाना है। इसे हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। जिसपर आज फैसला आया है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ की जाती थी।
आपको बता दें कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ASI सर्वे के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी। अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए। बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। ये सब 7 दिन के अंदर किया जाए।
आदेश के मुताबिक, जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाने की साफ-सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा होगी।
इस तहखाने में 1993 से पूजा-पाठ बंद था। ज्ञानवापी कैंपस में स्थापित नंदी की प्रतिमा के सामने तहखाना है। कोर्ट के कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ व्यास परिवार पूजा-पाठ शुरू कर सकता है। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है। गुरुवार को पूजा-पाठ के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी। तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।
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