पीएनबी से 1418 करोड़ की धोखाधड़ी, नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय | बैंक से लोन उठाकर फर्जी कंपनियों में लगाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई

चंडीगढ़ 

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब 1418 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप तय किए जाने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।

जिन नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उनके नाम केमिकल फर्म कुडोज कैमी लिमिटेड, कंपनी के निदेशक जतिंदर सिंह, उसकी पत्नी गुरमीत सोढी, अनिल कुमार खोसला, ओमप्रकाश कठपाल, देविंदर कुमार गुप्ता, गुरिंदर सिंह, विजय कुमार अरोड़ा और कमलेश वधावन शामिल हैं। इनके खिलाफ चंडीगढ़ में पीएनबी सेक्टर-17 ब्रांच के मुख्य प्रबंधक ने 1418 करोड़ की धोखाधड़ी की सीबीआई को शिकायत दी थी।

सीबीआई ने 7 अप्रेल, 2017 को कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि आरोपियों ने बैंक से करोड़ों का लोन लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी जाली कंपनियों में किया और चंडीगढ़ के आसपास करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने भी इनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया और इनकी संपत्ति भी जब्त की थी।

ये है पूरा मामला
दर्ज मुकदमे के अनुसार कंपनी के निदेशक जतिंदर सिंह और उसकी पत्नी गुरमीत सोढी ने साल 1988 में कुडोज कैमी लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी में केमिकल तैयार किया जाता था। कंपनी ने पीएनबी से समय-समय पर कई क्रेडिट फेसिलिटीज (लोन) लिया। कुछ समय बाद कंपनी पर पीएनबी समेत अन्य बैंकों का 2149 कराेड़ रुपये का बकाया हो गया। इस वजह से मार्च 2016 में उनके कई अकाउंट्स नान परफार्मिंग एसेट्स (NPA) घोषित कर दिए गए। जांच में पता चला कि कंपनी ने फर्जी एक्सपोर्ट बिल के जरिए बैंक से करोड़ों का लोन लिया और लोन का पूरा पैसा दूसरी कंपनियों में इस्तेमाल किया।

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