जयपुर
NPS से जुड़े हुए मामले में राजस्थान सरकार के एक फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसे लेकर वित्त विभाग ने शुक्रवार को जारी परिपत्र में दिशा-निर्देश दिए हैं। जारी परिपत्र के अनुसार जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस (NPS) योजना के तहत पैसा निकाल लिया है, उन्हें फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा।
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वित्त विभाग ने कहा है कि एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उनकी यह राशि वापस जमा कराने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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