जयपुर
राजस्थान के सात लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान गर्वेमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब राजस्थान के कर्मचारी भी केंद्र सरकार की CGHS की तरह फायदा उठा सकेंगे। इसे लेकर आज वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन कर दिया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी भी अब RGHS में अपने माता-पिता के अलावा सास-ससुर को भी शामिल कर सकेंगे। पिछले दिनों इसे लेकर कैबिनेट ने इसका फैसला किया था जिसके बाद आज वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। आपको बात दें कि अभी तक सरकारी कर्मचारी RGHS में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता-पिता को ही शामिल कर सकते थे। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को इसमें शामिल कर सकेंगे।
कैबिनेट ने इसे लेकर 28 अगस्त को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी थी। अभी तक केन्द्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस में यह सुविधा मिल रही थी। अब इसी तर्ज पर आरजीएचएस में भी सुविधा मिलेगी। अब कर्मचारियों को आरजीएचएस पोर्टल पर माता-पिता अथवा अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा।
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