जयपुर
कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से दिए इस्तीफों के मामले में विधानसभा स्पीकर द्वारा फैसला नहीं किए जाने के खिलाफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।
जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद विधानसभा स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है।
याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं, को लेकर ही जांच की जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हो।
याचिका में बताया गया कि विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पीकर और सचिव से जवाब मांगा है।
नोट:अपने मोबाइल पर ‘नई हवा’ की खबरें नियमित प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम लिखकर मैसेज करें
चूहे का कत्ल हुआ या फिर उसके फेफड़े-लीवर हो गए थे खराब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये हुआ खुलासा
अब हर जगह अनिवार्य होगा Birth Certificate, जानिए क्या है सरकार का नया प्लान