BCI ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव पर लगाई रोक, जानिए वजह

भरतपुर 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक लगा दी है। BCI ने अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला की याचिका पर यह आदेश दिए।

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BCI ने इस बाबत  बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को नोटिस जारी कर 9 जनवरी, 2023 तक जवाब मांगा है अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला ने ‘वन बार-वन वोट’ के मुद्दे को लेकर यह याचिका दायर की थी और मांग की थी कि 18 नवंबर को प्रस्तावित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के वार्षिक चुनावमें वन बार-वन वोट के सिद्धांत को लागू किया जाए

इस पर सुनवाई करते हुए BCI ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव पर रोक लगा दी है इसके साथ ही बार काउंसिल ने कहा है कि यदि इस दौरान प्रदेश की किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव प्रस्तावित हैं, उन पर भी रोक रहेगी BCI ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR)  को आदेश दिया है कि वह मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में बार एसोसिएशनों को दिशा-निर्देश जारी करें

याचिका में ये लगाए गए आरोप
अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला ने ‘वन बार-वन वोट’ के मुद्दे को लेकर दायर याचिका में कहा कि बार एसोसिएशन के चुनाव में उन वकीलों को मतदाता के रूप में शामिल किया जाए, जो नियमित रूप से संबंधित कोर्ट में वकालत करते हैं अनियमित वकालत करने वाले और बाहरी अधिवक्ता को इस चुनाव को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

याचिका में कहा गया कि शहर के कई वकील एक बार एसोसिएशन से अधिक एसोसिएशन (BCI issued Notice to BCR) में सदस्य हैं और मताधिकार रखते हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव में बड़ी संख्या में दी बार एसोसिएशन, जयपुर, सांगानेर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सहित कई दूसरी बार एसोसिएशनों के मतदाता मतदान करते हैं लेकिन वे या तो हाईकोर्ट में वकालत नहीं करते या फिर कभी-कभार ही पैरवी के लिए आते हैं इसके बावजूद ऐसे वकील हाईकोर्ट बार सहित अन्य बार एसोसिएशन के पंजीकृत मतदाता बने हुए हैं

याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वन बार-वन वोट के संबंध में दिशा-निर्देश दे रखे हैं ऐसे में हाईकोर्ट बार चुनाव में वन बार-वन वोट की कठोरता से पालना कराई जाए इस पर सुनवाई करते हुए काउंसिल ने बीसीआर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार व अन्य बारों के प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है

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