भरतपुर: जागरूकता शिविर में बाल विवाह रोकथाम की दी जानकारी

भरतपुर 

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक प्रेमराज परनामी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र विजय नगर, कुम्हेर, डीग में महिलाओं और बच्चों को बाल विवाह, बाल शोषण बारे में  जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अमित अवस्थी ने बताया कि कार्यक्रम मैं उपस्थित सभी महिला एवं बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में केस वर्कर सुधीर परनामी ने जानकारी दी।

इस दौरान उपस्थित सभी महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलवाई गई तथा जानकारी दी गई कि बाल विवाह मैं शामिल होने वाले हलवाई, पंडित, फोटोग्राफर, बाराती, टेंटवाला, डीजे वाला एवं वाल विवाह में भागीदारी लेने वाले सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 2 साल की सजा का प्रावधान है। यदि कहीं भी बाल विवाह होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है।

चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर श्रीमती खुशबू कश्यप ने बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही बालविवाह के दुष्परिणाम बताते कहा कि बालविवाह से शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते हैं।  इस दौरान चाइल्ड लाइन टीम सदस्य फतेह सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भूरीदेवी मीना देवी, अन्य महिलायें आदि उपिस्थत रहीं।

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