SC ने दिए पुलिस कमिश्नर को निर्देश, ऐसी याचिका लगाने वाले से वसूलकर लाओ 10 लाख, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली 

 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह उन लोगों से दस लाख वसूल करवा कर लाएं जिन्होंने पब्लिसिटी स्‍टंट के रूप में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने तीन महीने बाद कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट भी तलब की है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश  के उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की प्रथा पर सवाल उठाने वाले स्वामी ओम (अब मृतक) और मुकेश जैन के खिलाफ लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए जरूरी कदम उठाएं। अदालत ने इस मामले में पहले ही आदेश दिया था कि सक्षम प्राधिकारी जैन की भूमि से  जुर्माने की रकम की वसूली कर सकते हैं।

दरअसल यह रिकवरी पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से होनी है। कोर्ट ने कहा है कि जिसने भी यह याचिका दायर की, दिल्‍ली पुलिस उससे पूरी प्रक्रिया की लागत वसूले। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पुलिस से कहा कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी रकम वसूल ली गई है। अदालत ने 24 अगस्‍त, 2017 को स्‍वामी ओम (अब दिवंगत) और मुकेश जैन नाम के व्‍यक्तियों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका पूरी तरह से प्रेरित और पब्लिसिटी स्‍टंट थी जिसकी चहुंओर निंदा होनी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

जो पता दिया था, उसपर नहीं मिला जैन
अपनी याचिका में मुकेश जैन ने दावा किया था कि उसने IIT रुड़की से इंजिनियर (हिंदी मीडियम) की है और एलुमिनियम से जुड़ी फैक्‍ट्री चलाता है। शीर्ष अदालत ने को कटक के जिला और सेशंज जज की रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि एसपी ने जमानती वारंट इस आधार पर लौटा दिया है कि मुकेश जैन का विस्‍तृत पता नहीं दिया गया था। 25 मई 2022 को एक ऐडिशनल एफिडेविड में जैन ने दिल्‍ली का अपना पता और मोबाइल नंबर बताया।

ऐडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्य भाटी ने कहा कि दिल्‍ली पुलिस के कमिश्‍नर अब अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। 10 लाख रुपए की रकम को लैंड रेवेन्‍यू के एरियर की तरह रिवकर किया जाना है।

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