High Courts को 3 दिन में मिलेंगे 44 जज, बाकी पर भी फैसला जल्द, केंद्र ने कही सुप्रीम कोर्ट यह बात

नई दिल्ली 

देश की विभिन्न हाईकोर्ट्स में 44 जजों की नियुक्ति की मंजूरी तीन दिन में मिल जाएगी। केंद्र सर्कार ने सुप्रीम कोर्ट यह बात कही है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट्स में बाकी जजों की नियुक्ति का फैसला भी जल्द किया जाएगा। केंद्र के इस जबाव पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताई थी।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 104 लंबित सिफारिशों में से 44 जजों नामों को शनिवार तक मंजूरी दे दी जाएगी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से देरी करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं जनता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता था और अब भी वैसे ही काम कर रहा है। इसके आगे उन्होंने इस पर कोई और टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

अटॉर्नी जनरल ने सरकार का रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ को बताया कि अगले 3 दिनों में सरकार की ओर से हाईकोर्ट के लिए 44 जजों के नामों की मंजूरी दी जाएगी और और शनिवार तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेज दी जाएगी। वहीं बाकी जजों के नामों में भी जल्द केंद्र सरकार फैसला लेगा।  इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 फरवरी तय की है।

अटार्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ने बेंच को आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं सर्वोच्च अदालत ने कॉलेजियम से भेजी गई 10 सिफारिशों की स्थिति की जानकारी मांगी जो केंद्र के पास लंबित हैंइनमें दो तो काफी पुरानी हैं जो अक्टूबर 2021 से लंबित हैं और बाकी नवंबर 2022 में की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति के बाद कुल 28 जज सेवारत हैं, जिसमें कुल 30 जजों के पद मंजूर हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी 6 जजों की कमी है।

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