SC जज बोले, मेरे पिता और भाई कांग्रेस से जुड़े, क्या राहुल गांधी के केस से हट जाऊं?

नई दिल्ली 

Modi Surname Case SC Justice BR Gavai: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एकबार ऐसी स्थिति बन गई जब जस्टिस बीआर गवई ने इस केस से हटने की पेशकश कर दी। इसकी उन्होंने वजह भी बताई। हालांकि केस से जुड़े दोनों पक्षों ने जज की इस पेशकश को नजरअंदाज करते हुए कोई ऐतराज नहीं जताया।

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दरअसल, इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई (Justice BR Gavai) की बेंच कर रही है। पर इस सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने जो बताया उससे सब चौंक गए। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने खुलासा किया उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं जबकि उनके भाई अभी भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हालांकि, वह पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन उसके साथ जुड़े थे। मिस्टर सिंघवी (अभिषेक मनु सिंघवी) आप भी कांग्रेस के साथ 40 साल से जुड़े हैं। मेरा भाई अभी भी राजनीति में है और वो कांग्रेस से जुड़ा है। कृपया आप लोग बताएं कि क्या मुझे इस केस की सुनवाई करनी चाहिए।’

हालांकि जब गवई ने इस बारे में जानकारी दी तो दोनों पक्ष ने उनके सुनवाई करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। जस्टिस गवई के साथ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा भी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू करते हुए मामले के पक्षकार पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी।

यह है मामला
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के उनको दो साल की सजा पर रोक लगाने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सूरत की सेशल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि सजा पर रोक नहीं लगा सकते। उनके खिलाफ पहले से मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। अब राहुल इसी फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सजा को बरकरार रखता है तो ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसी के साथ अगले 6 साल तक वह अयोग्य ही घोषित रह जाएंगे।

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