31 मार्च है PAN को आधार से लिंक कराने की आख़िरी तारीख, मात्र कुछ दिन शेष, वरना आ सकती हैं ये परेशानियां

PAN – AADHAR LINK  

अजय खंडेलवाल एडवोकेट, कर सलाहकार 


कृपया ध्यान दें! आपने PAN नंबर ले रखे हैं तो उसे चेक कर लें कि वह आधार से लिंक है या नहीं। अभी ₹1000 लेट फ़ीस के चालान के साथ 31 मार्च, 2023 तक यह कार्य किया जा सकता है। 1 April 2023 से जो PAN आधार से लिंक नहीं है वह इनऑपरेटिव अर्थात् निष्क्रिय हो जाएंगे।

PAN का आधार से लिंक नहीं होने पर न केवल आयकर विभाग में बल्कि अन्य विभागों में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डीमेट अकाउंट काम नहीं करेंगे, बैंक में खाता खोलते समय दिक्कत आएगी। बैंक व अन्य संस्थाएं जहां टीडीएस विभिन्न सेक्शन में अर्थात् जैसे एक, दो या 10 या जिस भी पर्सेंट से काटते हैं उसकी जगह 20 पर्सेंट की दर से काटेंगे।

इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, इन्वेस्टमेंट करना, जीएसटी नंबर लेना व अन्य कई  कार्यों में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आपको आयकर विभाग से रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। आयकर रिटर्न नहीं भरी जा सकेगी।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, आप रिटर्न भर रहे हैं या नहीं।  ये दोनों लिंक होने ज़रूरी हैं। आपने किसी माइनर का भी PAN ले रखा है तो सभी  PAN को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। विदेशी नागरिक, एन आर आई व 80 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्तियों को ही PAN को आधार से लिंक नहीं करने की छूट दी हुई है।

PAN और आधार में नाम की स्पेलिंग और जन्म तिथि में फ़र्क़ होने की वजह से ये दोनों लिंक होने में परेशानी आ सकती है। दोनों  समान होने पर  ही जुड़  सकते हैं। अतः पहले PAN या आधार जो भी सही नहीं हो उसको update करवाएं; उसके बाद ही दोनों लिंक हो सकेंगे। ये दोनों अलग -अलग सेंटर पर ही update होते हैं-आधार ऑनलाइन update अभी 14 जून तक फ़्री है लेकिन सेंटर पर चार्ज देय है।

सरकार का इन दोनों  को लिंक कराने का मुख्य मक़सद फ़र्ज़ी PAN को समाप्त करना है क्योंकि मात्र एक PAN ही आधार से जुड़ पाएगा और PAN और आधार से जुड़े सभी आर्थिक व्यवहारों पर नज़र रखना है ताकि आयकर विभाग को सही जानकारी मिल सके और आयकर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।

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