मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्रों पर आमजन के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़, गैर फार्मासिस्ट कर रहे दवाओं का वितरण

जयपुर 

राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्रों पर आम जान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य के हजारों  मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्र ऐसे हैं जहां कोई फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं है और गैर फार्मासिस्ट लोग ही ही बीमार लोगों को दवाओं का वितरण कर रहे हैं।

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फ़ार्मेसी एक्ट 1948 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवा का वितरण और भंडारण पंजीकृत फार्मासिस्ट कर सकता है। उसके अलावा कोई करता है तो उसे 6 महीने की कैद और  एक हजार रुपए का प्रावधान है। लेकिन इस एक्ट की राजस्थान में धज्जियां उड़ रही हैं। स्वयं राजस्थान सरकार ही इसका उलंघन कर रही है। आम लोगों को निःशुल्क दवा योजना का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने प्रदेशभर में हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्र  खोल तो दिए, लेकिन उस अनुपात में इन केंद्रों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई। नतीजतन अयोग्य व्यक्ति ही दवाओं का वितरण करने में लगे हैं।

इंडियन फार्मासिस्ट एसोसियेशन ,राजस्थान के अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने बताया  कि प्रदेश में 18 हजार मुख्यमंत्री निशुल्क दवा केंद्र हैं।  सरकार ने उनमें  से केवल तीन हजार केंद्रों पर ही फार्मासिस्ट नियुक्त कर रखे हैं। बाकी केंद्रों पर अयोग्य लोग दवा वितरण कर रहे हैं जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने  सरकार से मांग की है कि बाकी बचे केंद्रों पर फार्मासिस्ट नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में   फार्मा कंपनियों की भी आवश्यकता है ताकि फार्मासिस्ट को रोजगार मिल सके। आज राजस्थान में 65 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रहीं। वहीं दूसरी ओर अयोग्य लोगों से फार्मासिस्ट का कार्य करवाया जा रहा है।

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