अहमदाबाद
सार: गुजरात हाई कोर्ट से दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी और जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। इस पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए केजरीवाल पर ही 25 हजार का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने PMO को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जानिये पूरा मामला:
दरअसल मामला साल 2016 का है। उस समय तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया था कि सीईसी ने एक आदेश दिया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करे, अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही तब वो आदेश दिया गया था। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने तुरंत हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उस आदेश को चुनौती दी। अब वहां से यूनिवर्सिटी को राहत मिली है और सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। उसी आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहां से एक तरफ सीईसी के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका में कहा गया था कि RTI का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्हीं तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और सीएम केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया।
केजरीवाल भड़के
जुर्माना लगाने जाने से अरविन्द केजरीवाल भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है। क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया; क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
आपको बता दें कि मोदी की डिग्री को लेकर विवाद पहले भी रह चुका है। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस ने भी चुनावी में ये मुद्दा कई बार उठाया। तब तो पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया गया।
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