नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक, एक जगह ट्रांसफर हो सकते हैं सभी केस

नई दिल्ली 

नूपुर शर्मा (Nupur sharma) की याचिका पर मंगलवार को  सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (जहां-जहां FIR दर्ज) को नोटिस भी जारी किया है

कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील का कहना था कि नूपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनके मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के चलते नूपुर शर्मा पर अलग-अलग राज्यों में 9 FIR दर्ज हैं नूपुर शर्मा ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक की गुजारिश की थी SC ने 10 अगस्त तक अंतरिम राहत दे दी है

इस बीच अदालत अगली सुनवाई के दौरान सभी केस ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। नूपुर के वकील ने ये मामले दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की बात सुनवाई के दौरान कही है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला की बेंच में हुई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट मानवेंद्र सिंह ने कहा कि आर्टिकल-21 के आधार पर नूपुर को राहत मिले। उन्होंने इसके लिए अजमेर के खादिम चिश्ती के वीडियो समेत कई मामलों का जिक्र किया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। जज ने पूछा- क्या ऐसा अभी हुआ है?

नूपुर के वकील ने कहा कि दिल्ली में पहली FIR हुई है। यही कानून भी कहता है कि जहां पहली FIR दर्ज हुई हो, वहीं पर सुनवाई हो। आपके पिछले आदेश के बाद कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। गंभीर खतरे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान से एक आदमी आया था। कुछ लोगों को पटना से भी गिरफ्तार किया गया है। जहां पहली FIR दर्ज हुई है, वहीं पर बाकी मामले क्लब कर दिए जाते हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने की राहत दी जाती है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  ये तो हमारी भी मंशा है कि आप हर जगह नहीं जाएं। हम देखेंगे कि आगे क्या विकल्प हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से लगा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान वह नूपुर से जुड़े सभी मामलों को एक ही जगह ट्रांसफर करने की बात पर विचार कर सकता है।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेज दिया नुपुर की याचिका पर दिल्ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, यूपी, असम, जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा गया है साथ ही किसी भी मामले में तबतक कठोर कार्रवाई  नहीं होगी इसी मामले में दर्ज नई FIR पर कार्रवाई नहीं होगी

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सावन लागौ चले पुरवैया उड़जा काग लिवा ला भईया. . .