PNB ब्रांच मैनेजर सहित सात को कारावास, 1.34 करोड़ का किया था गबन

देहरादून 

देहरादून में सीबीआइ की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के एक तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सहित सात लोगों को 1 करोड़ 34 लाख रुपए के गबन के एक मामले में कारावास की सजा सुनाई है। करीब सोलह साल बाद गबन के मामले में यह फैसला आया है।

पंजाब नेशनल बैंक की हरिद्वार के मंगलौर स्थित शाखा से एक करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण लेकर उसका गबन कर लिया गया जिसमें CBI अदालत के विशेष जज शंकर राज ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सहित सात को दोषी पाया। इस पर अदालत ने मैनेजर को पांच साल, जबकि अन्य को तीन-तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

यह है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा के अनुसार, वर्ष 2006 के दौरान PNB के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश शर्मा ने तहरीर दी थी कि वर्ष 2004 में कुछ आरोपितों ने खादी ग्राम योजना के नाम पर लघु उद्योग शुरू करने के लिए बैंक की मंगलौर शाखा से 1 करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण लिया था।

आरोपितों ने चंद्रिका इंडस्ट्रीज, बालाजी आयल, भगवती बेसन मिल, जिंदल हौजरी, शिव दाल मिल, न्यू एपपी स्पीकर, केवीआइएस दीप इंफ्रास्ट्रक्चर, चंद्रिका ट्रेड की 15-15 लाख रुपए की सीसी लिमिट बनाकर यह ऋण लिया था। जब आरोपितों ने ऋण की किश्त नहीं भरीं तो बैंक ने आरोपितों को नोटिस भेजा। इसके बाद भी आरोपितों ने न तो किश्त जमा की और न ही बैंक के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया।

जब आरोपितों की फर्म की जांच करवाई तो उनके परचेज आर्डर, कोटेशन, बिल सभी फर्जी पाए गए। इसके अलावा उन्होंने जो संपत्ति गिरवी रखी थी, उसमें कुछ दूसरों के नाम थी और कुछ अस्तित्व में ही नहीं थी।

इस मामले में सीबीआइ ने 13 अप्रेल, 2006 को बैंक के दो अधिकारियों सहित कुल नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें वर्ष 2004 के दौरान ब्रांच मैनेजर रहे अशोक कुमार भारद्वाज, ऋण अधिकारी राम किशोर कुकरेती, दीपक इंटरप्राइजेज के सुबोध पंडित उसकी पत्नी सुधा पंडित, बालाजी आयल के संचालक सुशील कुमार शर्मा, न्यू एपपी स्पीकर के निशांत कुमार शर्मा, सप्लायर रोशन अली, विपिन कुमार वर्मा और जिंदल हौजरी के मुकेश शामिल थे। ट्रायल के दौरान बैंक के ऋण अधिकारी राम किशोर व दीपक इंटरप्राइजेज के सुबोध पंडित की मृत्यु हो गई।

इस मुकदमे में सीबीआइ कोर्ट ने ब्रांच मैनेजर अशोक कुमार को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं भंगेला मुजफ्फरनगर निवासी सुधा पंडित, सुशील कुमार शर्मा, निशांत कुमार शर्मा, रोशन अली, विपिन कुमार वर्मा, मुकेश कुमार को तीन-तीन साल की कैद और 15-15 हजार रुपए  की सजा सुनाई है।

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