सार: देश में एक जज को छह साल में दूसरी बार नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की सिफारिश पर सरकार ने जज की बर्खस्तगी के आदेश जारी किए गए। जज की सेवा को लेकर गुमनाम शिकायतें मिली थीं। इस पर हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया था।
मामला छत्तीसगढ़ कहा है जहां के हाईकोर्ट ने इस जज की बर्खास्तगी करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी। जिसके आधार पर प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बर्खस्तगी के आदेश जारी कर दिए। बर्खास्त किए गए जज का नाम गणेश राम बर्मन है जो छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य थे। वर्तमान में उनकी पदस्थापना जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी के पद पर जशपुर में था।
गणेश राम बर्मन की सेवाकाल की जांच कर हाईकोर्ट ने इनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन के विधि एवं विधाई कार्य विभाग को की थी। हाईकोर्ट द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9 (4) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग रामकुमार तिवारी ने जारी किए हैं।
जज की बर्खास्तगी क्यों की गई है; इसकी वजह आदेशों में नहीं बताई गई है। लेकिन इतनी जानकारी अवश्य मिली है कि इस जज गणेश राम बर्मन को छह साल में नौकरी से बर्खास्त किया गया है। गणेश राम बर्मन को पहली बार 2017 में बर्खास्त किया गया था। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी जिसके बाद पिछले साल हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर उनकी सेवा बहाल करने के आदेश दिए गए थे।
गणेश राम बर्मन की सेवा को लेकर गुमनाम शिकायतें मिली थीं। इस पर हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया था। गोपनीय रूप से की गई जांच में शिकायतों को सही पाया। विजिलेंस टीम ने जांच के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। इसके बाद अब फिर 14 मार्च को जज गणेश राम बर्मन की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें बर्खास्तगी की वहज नहीं बताई गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा बर्मन की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।
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