राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने HRA और CCA के गलत भुगतान पर सख्त आदेश जारी किया। गलत तरीके से दिए गए अलाउंस की पूरी रिकवरी होगी। बिना स्वीकृत पोस्ट पर पोस्टिंग की स्थिति में जिम्मेदारी विभाग की होगी। फाइनेंस विभाग ने 02 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया।
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सिटी कम्पेनसेटरी अलाउंस (CCA) के गलत भुगतान पर बड़ा कदम उठाते हुए 02 दिसंबर 2025 को सख्त आदेश जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023–2025 के वेतन भुगतान की समीक्षा में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि कई कर्मचारियों ने गलत नियमों के तहत HRA और CCA लिया, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा मामले की जांच के बाद आदेश जारी करते हुए कहा गया कि नियमों के उल्लंघन की हर स्थिति में ज़्यादा भुगतान की रिकवरी अनिवार्य रूप से की जाएगी।
आदेश के मुख्य बिंदु
1. कर्मचारियों की पोस्टिंग और भुगतान एक ही स्वीकृत पोस्ट पर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर कर्मचारी को उसी पोस्ट पर पोस्ट किया जाना चाहिए जिसके लिए वह पोस्ट बनाई गई है। सैलरी और अलाउंस भी सिर्फ उसी स्वीकृत पोस्ट से ही चार्ज किए जाएंगे।
2. बिना स्वीकृत पोस्ट पर लगाए गए कर्मचारियों से रिकवरी
अगर किसी विभाग (HOD) ने किसी कर्मचारी को ऐसी जगह पोस्ट कर रखा है जहाँ पोस्ट स्वीकृत ही नहीं है, और उसकी सैलरी/अलाउंस किसी दूसरी जगह से निकाला गया है— तो गलत दिए गए HRA–CCA की पूरी राशि कर्मचारियों से रिकवर की जाएगी।
यह रिकवरी सीधे विभाग की ज़िम्मेदारी होगी।
3. पोस्ट बदलने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी
यदि किसी कर्मचारी को विभागीय आवश्यकता या पब्लिक इंटरेस्ट में दूसरी जगह भेजना अनिवार्य हो, तो उस स्थान के लिए पहले नई पोस्ट स्वीकृत करानी होगी। नई पोस्ट बनने के बाद पुरानी पोस्ट समाप्त की जाएगी, और तभी पोस्टिंग वैध मानी जाएगी।
फाइनेंस सेक्रेटरी राजन विशाल द्वारा जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि अलाउंस भुगतान में अनियमितताएँ बर्दाश्त नहीं होंगी। यह कदम पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और राजकोष की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
सरकारी दफ्तरों में इस आदेश के बाद हलचल बढ़ गई है और विभाग अब तेजी से पोस्टिंग–रिकॉर्ड व HRA–CCA चार्जिंग की स्थिति की समीक्षा में जुट गए हैं।
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