जयपुर
गहलोत सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों प्रमुखों को एक बड़ा झटका देते हुए उनसे फ्री होल्ड पट्टों पर हस्ताक्षर करने का हक़ छीन लिया है। यानी अब ये निकाय प्रमुख आमजन को जारी होने वाले फ्री होल्ड पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे।
आपको बता दें कि अभी तक इस तरह के पट्टे पर निकायों में मुखिया (पालिका अध्यक्ष, सभापति या महापौर) के हस्ताक्षर करने अनिवार्य थे। लेकिन अब गहलोत सरकार ने इसकी शक्तियां निकायों के कमिश्नर या अधिशासी अधिकारी (ईओ) को दे दी हैं। यानी अब निकायों के कमिश्नर या अधिशासी अधिकारी (ईओ) अपने ही हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने पट्टे के लिए आने वाले आवेदनों की स्वीकृति के मामले में भी निकाय प्रमुखों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।
राजस्थान में मूसलाधार, बिजली गिरने से 5 की मौत, इन जिलों के लिए जारी हुआ अगले चार दिन का अलर्ट
निलंबित कुलपति अमेरिका सिंह को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, FIR रद्द करने से किया इंकार, गिरफ्तारी तय
प्रिंसिपल के बीस फीसदी पदों को व्याख्याताओं से भरने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब
केंद्र के अब सभी विभागों में मिलेगा यह अलाउंस, पूरी करनी होगी यह शर्त
OMG! जब बैंक में लोन लेने पहुंच गया रोबोट, फिर क्या हुआ; देखिए यह वीडियो
Indian Railways News: रेलवे अब खत्म करेगा पति-पत्नी की दूरियां, जारी किए ये आदेश
रेलवे में मनमानी पर लगाम: पदोन्नति के लिए एक साथ परीक्षा देंगे देशभर के रेलकर्मी
7th Pay Commission: कर्मचारियों को DA बढ़ने का बेसब्री से इंतजार, सरकार का क्या है विचार; जानिए यहां
आदर्श क्रेडिट सोसायटी: धन की हेराफेरी में फंस गए निवेशकों के 14 हजार करोड़
बिना परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती, नियमों को बदला, ऐसे निर्धारित होंगे अंक
मैटरनिटी लीव को लेकर नया आदेश, अब इन स्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी, यहां जानिए डिटेल
सितम्बर में इस तिथि से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें इस बार किस पर सवार होकर आएंगी मां