मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज, हाईकोर्ट ने तहसीलदार को किया तलब, पूछा; राजस्व रिकार्ड में कैसे हो गया फेरबदल

प्रयागराज 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज भूमि 2004 में कब्रिस्तान के नाम दर्ज हो जाने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और तहसीलदार छाता को तलब किया है कोर्ट ने इस पूरे मामले में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया हैकोर्ट ने पूछा है कि बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की भूमि का स्वामित्व 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर कैसे बदल दिया गया? श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट (मथुरा) की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने पारित किया।

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यह रिट याचिका छाता के राजस्व अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की गई है। याचिका में स्वामित्व सुधार करने के निर्देश देने की याचना की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, भूखंड संख्या 1081 मूल रूप से बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज था। यह 1375-1377एफ के अधिकारों के रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है। बाद में वर्ष 2004 में इसे बदलकर कब्रिस्तान के नाम कर दिया गया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है।

राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहा कि कब्रिस्तान का नाम दर्ज करने के लिए भी एक आवेदन लंबित है, क्योंकि प्रविष्टियां अब कब्रिस्तान से पुरानी आबादी में बदल दी गई हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छाता तहसील के शाहपुर गांव में भूखंड संख्या 1081 पर उपलब्ध प्रविष्टियां बदलने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी कार्यवाही की गई है, उसका उल्लेख करने का निर्देश दिया जाता है।”

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