जयपुर
राजस्थान (Rajasthan) सरकार के एक आदेश से प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। इस आदेश की वजह से पेंशनर्स को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वित्त विभाग के सचिव देबाशीष पृष्टि ने यह आदेश जारी किए हैं।
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दरअसल प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सरकार के नए आदेश से उनको इन चक्करों से मुक्ति मिल गई है। जारी आदेशों के अनुसार अब सभी सेवारत कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) इन पेंशनर्स के जीवन प्रमाणपत्र को वेरिफाई कर जारी कर सकेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से हस्ताक्षर/ प्रमाणीकरण करके पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी को जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जाएगा। आदेशों के अनुसार ‘राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
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