रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखेगा इंडियन रेलवे | जानिए किन पदों पर होगी भर्ती और क्या होंगी शर्तें

नई दिल्ली 

रेलवे बोर्ड ने खाली पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है इनकी नियुक्ति सलाहकार के तौर पर की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हाल ही में इस बाबत एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें महाप्रबंधकों को सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को पुनः सेवा में लेने का अधिकार दिया गया है तथा इसके लिए 16 नियम व शर्तें बताई गई हैं

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बोर्ड के इस परिपत्र के अनुसार रिटायर्ड रेलवे अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति केवल 31 दिसंबर, 2026 तक ही वैध रहेगी इसमें कहा गया, ‘राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सेवाओं की अनिवार्यताओं के अनुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर पुन: नियुक्त करने को मंजूरी दी है‘ बोर्ड ने इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की है बोर्ड ने कहा है कि सलाहकारों की ऐसी नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं माना जाएगा

हर महीने मिलेगी 1.5 दिनों की पेड लीव, नहीं जमा कर सकेंगे छुट्टी
जारी आदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 1.5 पेड लीव मिलेगी, लेकिन ये छुट्टियां न तो आगे ट्रांसफर होंगी और न ही कर्मचारियों को इन्हें इकट्टा करने की अनुमति होगी इसके अलावा, कॉन्ट्रेक्ट पूरा होने पर इन छुट्टियों के बदले कोई भुगतान भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर पर्मानेंट कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलता है। इसी तरह फिर से नौकरी पर रखे गए रिटायर्ड अधिकारी HRA और सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे हालांकि, उन्हें घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन यह भत्ता उतना ही होगा, जितना अधिकारी को रिटायरमेंट तक मिलता था अपॉइनमेंट के समय जो सैलरी फिक्स होगी, पूरे कॉन्ट्रेक्ट के दौरान वही रहेगी अनुबंध अवधि के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगासलाहकार के तौर पर नियुक्त कर्मचारी कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे, जिन्हें ऑफिस टूर के लिए टीए/ डीए भी दिया जा सकता है

बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार में अगर यूपीएससी या डिपार्टमेंटल सेलेक्शन के तौर पर किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो तत्काल ही पुन: नियुक्त अधिकारी को हटा दिया जाएगानियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और जरूरत के मुताबिक आगे बढ़ाई जा सकती हैरेलवे बोर्ड के सर्कुलर में आगे कहा गया है, “एक नीतिगत पहल के तौर पर, सीटीआई (केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों) में रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से नियुक्त करके एक प्रशिक्षण मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए, डीजी/सीटीआई, सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीटीआई में एनएफएसजी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) (एल-13) तक के रिक्त पदों पर संकाय के रूप में फिर से नियुक्त कर सकते हैं

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