जयपुर
राजस्थान के हजारों दवा व्यापारियों को मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के नाम पर बार-बार प्रताड़ित किए जाने से मुक्ति मिल गई है। यानी अब प्रदेश में मेडिकल स्टोर का बार-बार निरीक्षण नहीं होगा जब तक कि उसकी कोई गंभीर शिकायत नहीं हो।
राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब प्रदेश में दवा व्यापारियों को अपने मेडिकल स्टोर्स का तीन साल में एक बार निरीक्षण कराना होगा। यानी साल में बार- बार के निरीक्षण से दवा व्यापारियों को अब मुक्ति मिल गई है।
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अपने आदेशों में कहा है कि यह संज्ञान में लाया गया है कि औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की सुनिश्चितता के क्रम में एक ही मेडिकल स्टोर्स / संस्थानों का निरीक्षण बहुत कम अतंराल की अवधि में अथवा बार-बार किया जा रहा है जो उचित नहीं है।
ड्रग कंट्रोलर ने निर्देशित किया है लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के प्रसंज्ञान में लाने के उपरांत शिकायत, संदेह एवं गोपनीय सूचना तथा अवमानक घोषित की गई औषधियों के क्रम में किए जाने वाले निरीक्षणों के अलावा अपने-अपने क्षेत्राधिकार की प्रत्येक मेडिकल स्टोर्स / लाईसेंसी का निरीक्षण अधिनियम के नियम 65-B की पालना में तीन वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार अथवा Risk Based approach के अनुसार किया जाए। यदि कोई अधिकारी एक ही फर्म का बार-बार निरीक्षण करता है तो वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
ड्रग कंट्रोलर ने सभी सहायक औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनश्चित कराएं और इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जयपुर मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करें।
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने कहा है कि इससे दवा विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के प्रति आभार जताया है।
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