जयपुर
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संघ (राष्ट्रीय) ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति की नियुक्ति हेतु योग्यता यू.जी.सी. के मानदण्डानुसार ही बनाए रखने की मांग की है।
संगठन के महामन्त्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सू ने यू.जी.सी. अध्यक्ष और राजस्थान के राज्यपाल को पत्र लिखकर बताया है कि राजस्थान सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन हेतु निर्धारित योग्यताओं में परिवर्तन हेतु राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है जिसके प्रावधानों के अनुसार पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को उक्त पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जा सकेगा।
डॉ. सुशील कुमार बिस्सू ने कहा कि रुक्टा (राष्ट्रीय) राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही से हतप्रभ है, क्योंकि यू.जी.सी. द्वारा किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन के लिए अन्य अकादमिक और प्रशासनिक योग्यताओं के साथ किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है और राजस्थान सरकार द्वारा पारित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन के लिए योग्यताओं में परिवर्तन सम्बन्धी पारित विधेयक यू.जी.सी. के स्थापित मानदण्डों का स्पष्ट अतिक्रमण है। ऐसा करने से एक ऐसी परम्परा शुरु होगी, जिससे भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति चयन में भी यू.जी.सी. के अधिकारों की अवमानना और अनियमितताओं की आशंका है।
संगठन के अध्यक्ष डॉ.दीपक शर्मा ने बताया कि रुक्टा (राष्ट्रीय) का स्पष्ट अभिमत है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे अकादमिक पद पर चयन के लिए अकादमिक योग्यताओं में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। हाल ही में 3 मार्च, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने भी सरदार पटेल यूनीवर्सिटी, गुजरात के कुलपति की नियुक्ति को प्रोफेसर पद के 10 वर्ष के अनुभव के अभाव में यू. जी. सी. के मानदण्डानुसार नहीं मानते हुए निरस्त किया है तथा भविष्य में ऐसी नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिए हैं। रुक्टा (राष्ट्रीय) ने राज्यपाल से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
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