गहलोत सरकार ने EWS अभ्यर्थियों के लिए दी बड़ी राहत, यहां पढ़िए डिटेल

जयपुर 

गहलोत सरकार ने शुक्रवार को आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की। जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है, उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी उनको अब हर साल EWS प्रमाण पत्र रिन्यू कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।

रिन्यू कराने के दौरान हर साल दिए जाने वाला आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य कर दिया है। अभ्यर्थी अब सिर्फ शपथ पत्र देकर ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को रिन्यू करा सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के हित में यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए जारी किए जाने वाला आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए मान्य होगी।

एक बार आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऎसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। यह 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को हर साल आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

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