नई दिल्ली
दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ सरकारी पैसों के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने जनता के पैसे का इस्तेमाल कर शहरभर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है।
जनता के पैसे से ‘चुनावी चमक’
2019 में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, AAP के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा ने सरकारी फंड का दुरुपयोग कर दिल्लीभर में प्रचार सामग्री लगवाई। पहले निचली अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने पुलिस को जांच शुरू करने को कहा है।
AAP का प्रचार ज्यादा, योजनाओं का बजट कम
भाजपा ने जनवरी 2025 में आरोप लगाया था कि AAP सरकार ने योजनाओं की तुलना में उनके प्रचार पर कई गुना ज्यादा खर्च किया। उदाहरण के लिए:
- बिजनेस ब्लास्टर्स योजना – बजट 54 करोड़, प्रचार पर खर्च 80 करोड़
- मेंटॉर योजना – बजट 1.9 करोड़, प्रचार पर खर्च 27.9 करोड़
- पराली प्रबंधन योजना – बजट 77 लाख, प्रचार पर खर्च 28 करोड़
‘शराब घोटाले’ में भी फंसे हैं केजरीवाल
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही शराब घोटाला मामले में जमानत पर हैं। उन्हें 21 मार्च 2024 को ED ने गिरफ्तार किया था और CBI ने 26 जून को जेल में ही हिरासत में लिया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 13 जुलाई को वे जेल से बाहर आए थे।
अब नए FIR आदेश के बाद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। देखना होगा कि AAP इस नए कानूनी शिकंजे से कैसे निपटेगी।
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