जयपुर
अपने पति और उसके परिजनों की प्रताड़नाओं की शिकार एक महिला जज को न्याय पाने के लिए फैमिली कोर्ट में गुहार लगानी पड़ गई। अपने सरकारी वकील पति के खिलाफ उसने फैमिली कोर्ट में केस लड़ा और उस कोर्ट ने उस सरकारी वकील पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर माह 24 हजार रुपए अदा करे।
राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर की फैमिली कोर्ट संख्या-1 में यह मामला सामने आया है। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार दुबे ने श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर में कार्यरत एडीजे इंदिरा बनेरा के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। दरअसल इस महिला जज ने फैमिली कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि शादी होने के समय पति रोजगार के लिए कोशिश कर रहा था तो उसे आर्थिक सहयोग दिया। जिसके चलते पति अजमेर में सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर सेवारत हो गया। लेकिन पति ने बच्चों की परवरिश में भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। लिहाजा बच्चों के लिए भरणपोषण राशि दिलवाई जाए।
इस महिला जज की शादी 24 नवंबर, 2007 को जयपुर के भारत अजमेरा से हुई थी। साल 2010 में दंपती की एक बेटी और साल 2015 में एक बेटा हुआ। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ रहे और पति ने उन्हें कभी भी नहीं रखा। महिला जज ने अपनी एप्लीकेशन में कहा कि उसके आर्थिक सहयोग से पति भारत अजमेरा अजमेर में सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर सेवारत हो गया। लेकिन पति और उसके परिजनों का व्यवहार उसके और बच्चों के प्रति सही नहीं रहा और यहां तक कि बच्चों की परवरिश में भी उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए उसे बच्चों के लिए भरणपोषण राशि दिलवाई जाए।
इस पर फैमिली कोर्ट में वकील पति के अधिवक्ता डीएस शेखावत ने कहा, प्रार्थिनी का वेतन ही 2 लाख रुपए से ज्यादा है। उसने खुद ही तलाक का प्रार्थना पत्र दायर कर रखा है। वह खुद ही बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम है, जबकि अप्रार्थी का वेतन 75 हजार रुपए है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।
दोनों पक्षों को सुनकर पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार दुबे ने अप्रार्थी पति को दोनों बच्चों के लिए 12-12 हजार रुपए महीने भरणपोषण भत्ता देने के आदेश दिए। साथ ही भरण-पोषण राशि 20 दिसंबर, 2021 से देने के लिए कहा है।
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