चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जज पीयूष गखर (Judge Piyush Gakhar) को 15 साल बाद सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। यह वही पीयूष गखर हैं, जिन्हें उनकी पत्नी की शिकायत पर पद से हटा दिया गया था। मजेदार बात यह है कि उनकी पत्नी भी खुद जज (Judge) हैं।
यह मामला 2006 में शुरू हुआ, जब पीयूष गखर ने हरियाणा न्यायिक सेवा जॉइन की। वहीं, उनकी बैचमेट से सगाई हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनीं। शादी के कुछ समय बाद, पत्नी ने हरियाणा न्यायिक सेवा छोड़कर दिल्ली न्यायिक सेवा जॉइन कर ली। लेकिन शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 2009 में पत्नी ने गखर के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई। 2010 में हाईकोर्ट की फुल बेंच ने उनके आचरण को न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित मानते हुए उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी।
गखर की दलील: ‘मुझे पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला’
गखर ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि उन्हें अपनी सफाई देने का पूरा मौका नहीं मिला। चार्जशीट, शिकायत या पत्नी के बयान तक की जानकारी उनसे छिपाई गई। बिना किसी तैयारी के उनसे तत्काल जवाब मांगा गया।
हाईकोर्ट का फैसला: ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन’
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि गखर को हटाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ। 2007-09 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में गखर को “अच्छा अधिकारी” बताया गया था। कोर्ट ने गखर की बहाली के साथ-साथ उनके वेतन, वरिष्ठता और सेवा निरंतरता को भी बहाल करने का आदेश दिया।
‘शादी, शिकायत और सस्पेंस’
गखर और उनकी पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि 2012 में उन्हें शादी रद्द करने का डिक्री मिला। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम ने गखर का पक्ष रखा, जबकि हाईकोर्ट और हरियाणा सरकार के वकीलों ने उनके खिलाफ दलीलें दीं।
क्या अब कार्रवाई होगी?
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार चाहे तो गखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ऐसा होगा या यह मामला यहीं थम जाएगा?
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