सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुई नई लीव पॉलिसी, जानिए क्या है इसमें ख़ास | अब इतने दिनों की मिलेगी स्पेशल छुट्टी

नई दिल्ली 

New Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नई लीव पॉलिसी लेकर आई है और यह लीव पॉलिसी लागू भी की जा चुकी है। आज अहम ‘नई हवा’ के इस अंक में बताने जा रहे हैं कि इस नई लीव पॉलिसी में क्या ख़ास है और कितनी छुट्टियां किस स्थिति में मिलेंगी। नई पॉलिसी तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। आइए जानते हैं ये 42 दिन की छुट्टियां किन स्थितियों में कर्मचारियों को मिलेंगी।

केंद्र सरकार (Central Government) ने कुछ समय पहले ही सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए नई लीव पॉलिसी जारी की है और इसे लागू भी किया जा चुका है इस नई लीव पॉलिसी (Special Casual Leave) के तहत कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी  इसलिए अब यह समझ लेने जरूरी है कि आपको कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं नई लीव पॉलिसी के अनुसार अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई भी आर्गन डोनेट करता है तो उसको 42 दिन की स्पेशल  कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी डीओपीटी (DoPT) की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल मेमोरेंडम में इसकी जानकारी दी गई है आपको बता दें कि  अगर कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग डोनेट करता है तो इसको सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है  इस तरह की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है तो इस वजह से इसमें 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है

इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगीवहीं, क‍िसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से क‍िसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्‍पेशल लीव दी  जाएगी  इसके ल‍िए न‍ियम भी तय हो गए हैं

नई लीव पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो गए हैं डीओपीटी की तरफ से जारी किए गए मेमोरेंडम में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है

कर्मचारियों को छुट्टी भी केवल तभी दी जाएगी जब सरकार की तरफ से पंजीकृत च‍िक‍ित्‍सक की अनुशंसा की गई हो। यह अवकाश सभी जीवित दाताओं को प्रदान किया जाएगा बशर्ते दाता को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार सरकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अंगदान के लिए विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो।

किन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम?
यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचार‍ियों पर लागू नहीं होगा इस नियम को कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगायह नियम रेलवे कर्मचार‍ियों, ऑल इंड‍िया सर्व‍िसेज के कर्मचार‍ियों के लिए लागू नहीं होगा

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