प्रयागराज
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिए कि वह साइंटिफिक तरीके मस्जिद परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी निर्देश दिया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को आदेश दिया- शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से न लिया जाए। यह शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को वुजूखाने में मिला था। जिसका एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर वाद दाखिल किया गया था। इससे पहले वाराणसी की जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में कमीशन कार्यवाही की गई थी।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया। वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया है।
HC ने पूछा था- बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है?
इस याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने पक्ष रखा। याचिका पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एसएफए नकवी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से जांच की जा सकती है। क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। एएसआई ने कहा- बिना क्षति शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है।
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