लखनऊ
ABRSM से सम्बद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तरप्रदेश (Rashtriya Shikshak Mahasangh) ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बेसिक शिक्षकों (Basic teachers) की बीएलओ (BLO) ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर मांग की है कि बेसिक शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त कर यह जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाए।
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महासंघ ने ज्ञापन में बताया है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगायी गयी है, जबकि मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या 2229/79-05-2012-3525/ 2010 दिनांक 03.09.2012, अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन का आदेश संख्या-1148/79/05/ 2017 दिनांक 01.06.2017 व इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. – 11028 of 2015 दिनांक 25.3.2015 में स्पष्ट निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 लागू होने के बाद परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता सूची को अद्यतन करने जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगायी जा सकती है। इसके बाद भी अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेसिक शिक्षकों पर बीएलओ ड्यूटी की जिम्मेदारी और डाल दी गई है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तरप्रदेश (UP) के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह और महामंत्री भगवती सिंह ने ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा जनहित में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी ही ग्राम पंचायत के निवासी को पंचायत सहायक कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ग्राम सचिवालय में बैठते हैं तथा कम्प्यूटर, लैपटॉप, एंड्राइड मोबाइल, ब्रॉडबैंड आदि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त व तकनीकी कार्य में दक्ष भी हैं और अपने ग्राम की भौगोलिक स्थितियों से पूरी तरह परिचित होते हैं। लिहाजा निपुण भारत मिशन योजना के दृष्टिगत बच्चों के व्यापक हित में बेसिक शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त कर उसके स्थान पर पंचायत सहायक को बी.एल.ओ. ड्यूटी की जेममेदारी सौंपी जाए।
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