जयपुर
राजस्थान सरकार ने मकान किराया भत्ता (HRA) नियम, 1989 में अहम संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को HRA मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए।
नए संशोधन के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश या अस्थायी तबादले पर जाता है तो वह उसी दर पर HRA प्राप्त करने का हकदार होगा; जिस दर पर वह अवकाश से पहले प्राप्त कर रहा था। जारी संशोधन आदेशों के अनुसार यह नियम 120 दिनों तक की कुल अवकाश अवधि के लिए लागू होगा। यदि अवकाश 120 दिनों से अधिक होता है तो इस भत्ते के भुगतान के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा।
इसी तरह यदि किसी सरकारी कर्मी को टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या मानसिक बीमारी है और ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण 240 दिनों तक का अवकाश मिलता है तो वह भी इस अवधि तक HRA का पात्र होगा। बशर्ते उसके लिए प्रमाणित चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
सरकार का मानना है कि इस संशोधन का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों के HRA के दावे को स्पष्ट करना है। साथ ही इन नियमों को व्यवस्थित करना है।
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