भरतपुर नगर निगम पर कच्चे परकोटे के पट्टे देने में दोहरे मापदण्ड अपनाने का आरोप, संघर्ष समिति ने मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को दिया ज्ञापन

भरतपुर 

कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के प्रतिनिधि मण्डल ने जनसुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को एक ज्ञापन देकर नगर निगम द्वारा कच्चे परकोटे के पट्टे देने में एक ही खसरा नम्बर की गैर मुमकिन भूमि पर अपनाए जा रहे दोहरे मापदण्डों पर आपत्ति जताते हुए मांग की गई कि नगर निगम से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत् कच्चे डंडे के काबिज लोगों को 60 एस्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे दिलाए  जाएं।

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ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कच्चे डण्डे की भूमि और शहर की पुरानी आबादी की भूमि का खसरा नम्बरान किस्म राजस्व रिकार्ड के अनुसार एक ही है जिसकी किस्म गैर मुमकिन आबादी एवं राजकीय, नगर निगम भरतपुर के स्वामित्व की भूमियाँ है। दोनों की बसावट रहन-सहन बसावट में समानता है।

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ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा इन अभियानों में शहर के कच्चे डंडे के नम्बरों में शामिल शहर की पुरानी आबादी में घनी आबादी के रूप में बसे लोगों को स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत रु 01 में तथा 69 ए के तहत रू 501 में पट्टे दिए  गए हैं कुछ डण्डे वालों को भी एक रूपया व 501 / रू में पट्टे दिए गए हैं। लेकिन कच्चे डण्डे की आबादी भूमि पर बसे अन्य लोगों से नियमन के रूप में आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि वसूल कर दोहरे मापदण्ड अपनाए  जा रहे हैं। जबकि कच्चे डण्डे की भूमि पर काबिज लोग पुरानी आबादी की भूमि पर काबिज लोगों की तरह 69 ए एवं स्टेट ग्रन्ट एक्ट के मापदण्डी की पालना करते हैं जिसके बारे में राज्य सरकार को नगर निगम भरतपुर द्वारा अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

ज्ञापन बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत गैर कृषि भूमि के चारा 69 ए के फ्री होल्ड पट्टे देने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 21.04.2022 को जारी किए जा चुके हैं जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है कि जिसके स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। परन्तु मौके पर दिनांक 31.12.2018 से पूर्व का निर्माण व रहवास है तो मान्य दस्तावेजों से दो वैकल्पिक दस्तावेज   प्रस्तुत करने पर निर्मित क्षेत्र सहित अधिकतम 300 वर्गमीटर तक का 69 ए में पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आदेश की पालना में नगर निगम भरतपुर गैर मुमकिन राजकीय आबादी भूमि निजूल भूमियों एवं कच्चे डण्डे के कुछ चहेते अतिक्रमी लोगों को पट्टे दिए  जा चुके हैं तो कच्चे डण्डे वाले अन्य लोगों के साथ पक्षपात् पूर्व रवैया क्यों अपनाया जा रहा है।

ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 25.07.2022 में अंकित विसंगतियों को दूर कराने के लिये आपत्ति दर्ज करने के बावजूद नगर निगम प्रशासन भरतपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही राज्य सरकार से किसी प्रकार का मार्ग दर्शन मांगा जाकर सकारात्मक पहल की जा रही है। और ना  कच्चे डण्डे वालों से पट्टे देने के आवेदन प्राप्त किए  जा रहे हैं।

प्रतिनिधि मंडल को मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि कच्चे डण्डे वालों के प्रति समानता का भाव रखते हुये पट्टे दिलाए  जाने की कार्यवाही राज्य सरकार से शीघ्र कराई जायेगी। प्रतिनिधि मण्डल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज, यदुनाथ दारापुरिया, कृष्ण कश्यप, भागमल वर्मा, मानसिंह सागर, नरेश शर्मा आदि शामिल थे।

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