गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखने पर जताया  ऐतराज, थाने पहुंचा मामला, 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत | जानिए वजह

नई दिल्ली 

विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने पर एक शख्स पुलिस तक पहुंच गया और उसने अपना ऐतराज जताते हुए दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी है आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन को INDIA (इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) का नाम दिया गया है। बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई बैठक में इस नाम की घोषणा की गई।

दिल्ली के इस शख्श ने इसी नाम पर अपनी आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है उसने अपनी शिकायत में  बताया है कि INDIA नाम रखना Emblems Act का उल्लंघन है इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता इससे लोगों की भावना आहत हुई हैंशिकायत में कहा गया है कि 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है आगे सभी 26 विपक्षी दलों के नाम लिखे गए हैं जो बेंगलुरु में हुई मीटिंग में हिस्सा थीं गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने के बाद इसकी टैगलाइन Jitega Bharat (जीतेगा भारत) रखी गई है इसका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है

26 राजनीतिक दलों के खिलाफ ये शिकायत अवनीश मिश्रा (उम्र 26 साल) नाम के शख्स ने दी है, जो नई दिल्ली का रहने वाला है कहा गया है कि चुनाव के लिए देश के नाम का इस्तेमाल गलत हैनियमों का हवाले देते हुए शिकायत में लिखा गया है कि Emblems and Names Act के सेक्शन 3 के तहत कुछ नामों का इस्तेमाल वर्जित है शिकायत में प्वाइंट 6 का भी जिक्र है लिखा है कि इसके मुताबिक, किसी भी शख्य द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम का इस्तेमाल वर्जित है

आगे लिखा है कि गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखकर 26 पार्टियों ने Emblems and Names Act के सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है इसलिए उनको एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सजा होनी चाहिए इसमें दोषी पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्मना लग सकता है

इन 26 पार्टियां के खिलाफ हुई शिकायत
बाराखंभा पुलिस थाने में दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने उन सभी पार्टियों को लपेटे में लिया है, जो बेंगलुरु मीटिंग में शामिल थे। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अपना दल (कमेरावादी), जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी शामिल है।

इसके अलावा सीपीआईएम, सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, विदुथलाई चिरुथैगल काची, कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची, मणिथनेय मक्कल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित कई दल है।

Emblems Act क्या है?
Emblems Act को ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग के निवारण) अधिनियम कहा जाता है नियम के मुताबिक, यह निशानों और नामों के आधिकारिक उपयोग को नियंत्रित करता है ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय निशान, और राष्ट्रीय भाषा जैसे कुछ विशेष प्रतीकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है

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