भरतपुर में गूंजा ‘बाल विवाह रोकथाम’ का संदेश | बच्चों ने ली शपथ, चाइल्ड हेल्पलाइन ने दी कानूनी जानकारी

भरतपुर 

बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 13 अगस्त 2025 को भरतपुर में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन नेताजी सुभाष चन्द्र बास राजकीय उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय, न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में हुआ, जिसमें विद्यालय के बच्चों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

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सहायक निदेशक अमित अवस्थी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रेमराज परनामी के नेतृत्व में भरतपुर जिले में अर्द्धवार्षिक कार्य योजना के तहत आगामी महीनों में विभिन्न दिवसों पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि बाल विवाह की रोकथाम के लिए व्यापक जनजागरूकता फैलाई जा सके।

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कानूनी प्रावधान और दंड की जानकारी
संरक्षण अधिकारी योगेश पाठक ने बच्चों को समझाया—“बच्चों के सपनों को सजाएं, उनका बाल विवाह न कराएं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार दोषियों को 2 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

शपथ और हेल्पलाइन नंबर
वरिष्ठ सहायक अधिकारी दुर्गेश पचोरी ने बच्चों को बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस कंट्रोल रूम 100 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य गोविन्द सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर खुश्बू कश्यप, सुपरवाइजर फतेहसिंह, स्टाफ और सभी विद्यार्थी मौजूद रहे

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