राजस्थान (Rajasthan) के लाखों पेंशनर्स (Pensioners) के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में बड़ा संशोधन किया गया है। इस बदलाव के बाद पेंशनर्स को अब अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा बढ़वाने का रास्ता आसान हो गया है।
पहले दवाइयों के लिए सालाना 50 हजार और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की सीमा तय थी। अब इस सीमा में वृद्धि का अधिकार सीधे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को मिल गया है।
यूं बढ़ेगी लिमिट
2 लाख रुपए तक – एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (अधिकृत अधिकारी) बढ़ा सकेंगे।
2 लाख से 7 लाख रुपए तक – एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पास अधिकार।
7 लाख रुपए से ज्यादा – सीधे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) की मंजूरी जरूरी।
चिकित्सा जांचों के लिए 5 हजार की सीमा से अधिक राशि का अधिकार भी एजेंसी के सीईओ को दिया गया है।
अब पेंशनर्स को सीमा बढ़ाने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास था, लेकिन अब इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।
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