नई दिल्ली
यूपी नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से इन चुनावों के लिए हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से पूछा कि चुनाव के लिए कब तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसे लेकर सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी। अब दो दिन में अधिसूचना जारी होते ही UP आचार संहिता लागू हो जाएगी।
यानी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए दो दिन के भीतर अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अप्रेल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव हो सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि यूपी सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुसार ही ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। ओबीसी कमीशन ने ढाई महीने में ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी।
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