SP को थप्पड़ मारने वाले पूर्व विधायक को तीन साल का कारावास, पचास हजार का जुर्माना

अजमेर  

राजस्थान में अजमेर SP को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के केकड़ी से पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा सुनाई गई है साथ में पूर्व विधायक पर पचास हजार का जुर्माना भी लगाया गया है पीसीपीएनडीटी कोर्ट की एसीजेएम सीमा ढाका ने प्रकरण में फैसला सुनाया

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 प्रकरण के अनुसार पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक के दौरान तत्कालीन अजमेर एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था एडिशनल एसपी वासुदेव भट्ट ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी धक्का-मुक्की कर वर्दी फाड़ दी। इस पर बाबूलाल सिंगारिया के खिलाफ 30 जून, 2001 को अजमेर के सिविल लाइंस थाने में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अशफाक हुसैन ने प्रकरण दर्ज करवाया था

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इस बैठक में सिंगारिया ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठाया था इस पर तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा ने मुद्दे को अगली बैठक में उठाने के लिए निवेदन किया इससे सिंगारिया भड़क गए और उन्होंने एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया एडिशनल एसपी ग्रामीण वासुदेव भट्ट ने कोशिश की तो उन्होंने धक्का-मुक्की कर भट्ट की वर्दी फाड़ दी बैठक में उपस्थित जिला कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन एडीएम प्रशासन अशफाक हुसैन ने सिविल लाइंस थाने में बाबूलाल सिंगारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था

विशिष्ट लोक अभियोजक निर्मला कुमारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 332, 353, 186 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था 3 नवंबर 2004 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी 13 जनवरी 2021 को प्रकरण में 20 गवाह के साक्ष्य करवाए गए इनमें तत्कालीन अजमेर एसपी आलोक त्रिपाठी, एडिशनल एसपी वासुदेव भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी अशफाक हुसैन, मेडिकल जूरिस्ट सुमेर सिंह, तत्कालीन अजमेर कलेक्टर उषा शर्मा, केस ऑफिसर सीआईडी सीबी में एसपी ए पुन्नूचामी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह समेत 20 गवाह हुए

कोर्ट ने प्रकरण में पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को दोषी मानते हुए धारा 332 में 3 वर्ष की सजा एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई धारा 353 में 2 वर्ष और 50 हजार रुपए एवं 186 में 3 माह 500 रुपए से दंडित किया गया है

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