पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 पदों के सृजन के लिए मिली मंजूरी

जयपुर 

राजस्थान में पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 पदों के सृजन की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। अब जल्दी ही इन नवसृजित विशेष न्यायालयों में  विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगीसरकार की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत  चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर और नागौर में  4 नवीन विशेष न्यायालय खोले गए हैं जिनके लिए अब सरकार ने 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है  नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल (New posts in POCSO Courts in Rajasthan) हैं

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने  वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी सरकार के बयां के अनुसार इस फैसले से पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी  न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी

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