नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दिल्ली पर फिर नकेल कस दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद मिली पॉवर के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर नकेल कस दी।केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
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शुक्रवार रात को जारी अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उप राज्यपाल को दिए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाने की आशंका जताई थी। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, ‘उपराज्यपाल साहब न्यायालय के आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने वाला है?’
केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और गत काफी समय से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं और यहां जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है उससे विश्व भर में भी भारत की गरिमा खराब होती है।
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