रेवाड़ी
हरियाणा के रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने जयपुर DRM कार्यालय के एक स्टेनोग्राफर को घूस के एक मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह स्टेनोग्राफर रेलवे में गैंगमैन की नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।
जिस स्टेनोग्राफर को सजा सुनाई गई है उसका नाम जगदीश चौधरी है। वह घूस लेने के लिए जयपुर से चलकर रेवाड़ी आया था, जहां पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को देकर उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया था। उसने गैंगमैन की नौकरी लगवाने के लिए चार लाख की घूस मांगी थी।
यह है पूरा मामला
राजस्थान के जिला दौसा के गांव काटरवाड़ा निवासी हाल बावल त्रिलोकचंद ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था उसे अपने दोस्त के बेटे को रेलवे में नौकरी पर लगवाना था। इसके उसके दोस्त गांव जलालपुर निवासी चितरसिंह ने बताया कि डीआरएम कार्यालय का स्टेनोग्राफर जगदीश चौधरी पैसे लेकर रेलवे में नौकरी लगवाता है।
परिवादी की शिकायत के अनुसार उसने जयपुर DRM कार्यालय के स्टेनोग्राफर जगदीश चौधरी से सम्पर्क किया तो उसने अपनी ऊपर तक पहुंच बताते हुए रेलवे में गैंगमैन के तौर भर्ती के लिए 4 लाख रुपए मांगे। परिवादी ने बताया कि 11 फरवरी 2017 को स्टेनोग्राफर जगदीश चौधरी ने उसे रेवाड़ी बुलाया और 50 हजार रुपए वह नकद लेगा और शेष 3.50 लाख रुपए की राशि का चेक लाने को कहा।
इस पर परिवादी त्रिलोकचंद ने डीएसपी मोहम्मद जमाल को शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद जगदीश चौधरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अदालत की तरफ से सभी साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद जगदीश चौधरी को 4 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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