नई दिल्ली
रेलवे बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है। उसके अनुसार अब रेल प्रशासन अशिक्षित रेल कर्मचारियों को ओवर टाइम कराने के बाद भी ओवर टाइम भत्ता नहीं देगा और ना ही उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। उनको पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।
दरअसल रेलवे भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे युवक को नौकरी नहीं दी जाती। लेकिन रेलवे बोर्ड मृतक आश्रित को नौकरी देने में राहत कई साल से देता आ रहा है।
यानी बोर्ड ने आठवीं पास मृतक आश्रितों को सशर्त नौकरी देने की व्यवस्था कर रखी है। जिसमें नौकरी पाने के पांच साल के अंदर हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे आश्रितों को न्यूनतम वेतनमान 1800 पे ग्रेड पर भर्ती किया जाता है। हाई स्कूल पास होते ही वेतनमान 1900 पे ग्रेड हो जाता है। इसके साथ पदोन्नति आदि के रास्ते भी खुल जाते हैं। हालांकि नौकरी मिल जाने के बाद भी ऐसे अनेक मृतक आश्रित हैं जो हाई स्कूल पास नहीं कर पाते।
नियमों में किया ये संशोधन
रेलवे बोर्ड ने अब नियमों में संशोधन कर नया आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार हाई स्कूल पास नहीं करने वाले मृतक आश्रितों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी सुविधा में कटौती कर दी जाएगी, जब तक की वे हाईस्कूल पास नहीं कर लेते। ऐसे कर्मियों को वेतनमान 1800 पे ग्रेड से वृद्धि नहीं दी जाएगी। पदोन्नति भी नहीं मिलेगी। ओवर टाइम तो कराया जाएगा, लेकिन ओवर टाइम भत्ता नहीं दिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने इस बाबत सभी महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा कि हाई स्कूल पास करने के लिए लगातार समय देने के बाद भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाए अनेक कर्मचारियों ने हाई स्कूल पास करने का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों को मई 2023 तक हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र रेलवे में जमा करना अनिवार्य होगा। हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति भी नहीं मिलेगी।
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