रेलवे के ये कर्मचारी अब यूनियन में नहीं बन सकते पदाधिकारी

नई दिल्ली 

रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में कार्यरत 42 सौ ग्रेड पे के सुपरवाइजर अब किसी यूनियन में पदाधिकारी नहीं रह सकते। 14 मार्च को रेलवे बोर्ड से यह आदेश जारी हुआ है, जो दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन समेत सभी यूनियन के पदाधिकारियों के पास आया है।

रेलवे बोर्ड का यह पत्र सभी यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल है, क्योंकि हर यूनियन में पदाधिकारी पद पर सुपरवाइजर स्तर के रेल कर्मचारी हैं। रेलवे बोर्ड से जारी निर्देश के अनुसार, 31 मार्च तक ऐसे सभी यूनियन पदाधिकारी को पद छोड़ना होगा, जो सेफ्टी कैटेगरी में कार्यरत हैं। सूचना के अनुसार, रेलवे में पहले भी ऐसा आदेश हुआ था कि सेफ्टी कैटेगरी के सुपरवाइजर को यूनियन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन किसी यूनियन में सही तरीके से लागू नहीं हुआ।

रेलवे मेंस कांग्रेस, रेलवे मेंस यूनियन व रेलवे मजदूर संघ समेत अन्य कई यूनियन में भी सेफ्टी कैटेगरी के सुपरवाइजर पदाधिकारी हैं। अब रेल प्रशासन सुरक्षित ट्रेन परिचालन को लेकर नियम को सख्ती से लागू कराने में जुटा है।

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