चंडीगढ़ (Chandigarh) में तैनात जज (Judge) को कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में सस्पेंड किया गया, साथ ही हरियाणा (Haryana) ट्रांसफर का आदेश भी जारी।
चंडीगढ़
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में तैनात एक जज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। इसके साथ ही जज का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर उन्हें हरियाणा भेजने का आदेश भी जारी किया गया है।
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चीफ जस्टिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में इंटरनेट मीडिया पर एक जज की कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई थी। इसी आधार पर मामले का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन अवधि के दौरान जज को हरियाणा के उसी जिले में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरे मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है कि जज से कथित वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई।
पुलिस ने इस मामले में रोहतक निवासी वकील मोहित वर्मा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच के दौरान आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
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जांच रिकॉर्ड के अनुसार, जज ने पहले पुलिस को बताया था कि कुछ समय पहले उनका मोबाइल फोन खो गया था, जिसमें उनके परिवार की तस्वीरें, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद थीं। उनका आरोप है कि इन्हीं डेटा का गलत इस्तेमाल कर वीडियो को एडिट या मैनिपुलेट किया गया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।
मामले में एक अहम मोड़ 18 फरवरी 2026 को आया, जब जज को एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सऐप पर कथित आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुआ। जज ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए फैलाया गया।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 11 अप्रैल को रोहतक के वकील मोहित वर्मा को गिरफ्तार किया था। अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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