जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े चारों आरोपी बरी, ब्लास्ट में मारे गए थे 71 लोग | जांच अधिकारी को लेकर कही यह बात

जयपुर 

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े चारों दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर करने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच में खामियां बताते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा है।

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जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं हैकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने वाले अफसरों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत काटछांट कर पेश किए गए थे।

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आपको बता दें कि 13 मई, 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था।

इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार है, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद है। बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। चार आरोपी जयपुर जेल में बंद थे। जिन्हें निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी।  इस मामले में 24 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए थे, जबकि सरकार की ओर से 1270 गवाह पेश हुए थे। सरकार की ओर से वकीलों ने 800 पेज की बहस की थी। कोर्ट ने 2500 पेज का फैसला सुनाया था। तभी से चारों आरोपी जेल में बंद हैं।

डैथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी। सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। सैफ, सैफूर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा-‘ जांच अधिकारी को नहीं लीगल जानकारी। कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। बता दें, 20 दिसंबर 2019 को 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले में आरोपी सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

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