Gyanvapi ASI Survey को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, याचिका खारिज | मुस्लिम पक्ष बोला- निराधार याचिका पर सर्वे नहीं हो सकता; अदालत बोली- जो बात आपके लिए ‘निराधार’; वह दूसरे पक्ष के लिए आस्था हो सकती है

नई दिल्ली 

Gyanvapi ASI Survey : ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रोकने या बदलने से इंकार कर दिया और सर्व को निर्बाध जारी रखने का भी आदेश दिया।

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अदालत में मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि  कि किसी भी निराधार याचिका पर सर्वे नहीं हो सकता है। सीजेआई ने इसको लेकर कहा कि जो बात आपके लिए ‘निराधार’ है; वह दूसरे पक्ष के लिए आस्था हो सकती है हम इस पर क्यों टिप्पणी करें? वहीं यूपी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई ने लिखित हलफनामा दिया है कि सर्वे में ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा

आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से उसे पहले हाईकोर्ट भेजा गया था। हाईकोर्ट ने गुरूवार को ही सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे जारी रखने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां उसने आज सुप्रीम फैसला सुना दिया।

गुरुवार की रात चीफ जस्टिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था और सुबह सुनवाई की बात कही थी। इसपर आज हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील कोर्ट ने सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। सर्वे को निर्बाध गति से कराया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI) ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट ने जिला जज के आदेश को मंजूरी दी हम भी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते उन्होंने कहा कि खुदाई को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन एएसआई कह चुका है कि खुदाई या ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी हम भी ऐसा निर्देश देते हैं

इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में ASI की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। 4 घंटे बाद यानी 12 बजे जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया गया। दोपहर 3 बजे से सर्वे फिर शुरू हो गया। इस बार ASI टीम में 61 सदस्य हैं।

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