कुत्ते के काटने के ‘झूठे’ मामले से टूट गया जज बनने का सपना, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई

नई दिल्ली 

एक महिला अभ्यर्थी का जज बनने का सपना इसलिए टूट गया कि उसके खिलाफ कुत्ते के काटने का झूठा मामला दर्ज करा दिया गया था। जब इस महिला का सिविल जज के लिए चयन हो गया तो यह मामला सामने आया और फिर महिला अभ्यर्थी का जज के पद पर चयन रद्द कर दिया गया। इस महिला अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है।

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मामला मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा- 2019 से जुड़ा हुआ है अपूर्वा पाठक (30) नाम की महिला अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन और गोल्ड मेडल के साथ Law Graduate हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा- 2019 पास की थी। उन्हें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया। लेकिन जब उसने चयन सूची देखि तो उसमें अपना नाम गायब देखकर हैरान रह गईं। जब उसने इसकी वजह जानी तो पता लगा कि कुत्ते के काटने के दर्ज हुए एक झूठे मामले के कारण उसका चयन रद्द कर दिया गया है। उसने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जहां जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पाया कि एक लावारिस कुत्ते को पीटे जाने से बचाने की कोशिश करने पर अपूर्वा पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके मद्देनजर उनकी न्यायिक सेवा में नियुक्ति रद्द कर दी गई। शीर्ष अदालत ने अपूर्व की याचिका स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भी जारी किया है।

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अपूर्वा के वकील नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि पिछले आपराधिक मामले जिसमें उन्हें बरी किया जा चुका है के आधार पर उन्हें नियुक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद- 14 के तहत निर्धारित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि उनके साथ अन्य उम्मीदवारों जैसा समान व्यवहार नहीं किया गया है। फरवरी 2018 में की गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने पालतू कुत्ते को शिकायतकर्ता को काटने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता ने 23 अप्रैल, 2022 को सिविल जज वर्ग-द्वितीय के पद के लिए तैयार की गई चयन सूची में मेरिट नंबर- 12 पर अपनी उम्मीदवारी को बहाल करने के लिए निर्देश मांगा है।

सुने बिना ही ले लिया गया नाम हटाने का फैसला
याचिका में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का नाम उसे सुने बिना ही हटा दिया गया। जबकि अदालत उन्हें इस मामले में बरी कर चुकी थी। याचिका में कहा गया कि यह ध्यान रखना उचित है कि न्यायिक सेवा परीक्षा के सभी चरणों में याचिकाकर्ता ने झूठे मामले में फंसाए जाने के उक्त तथ्य का उल्लेख किया था। उन्होंने यह भी बताया था कि निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।

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याचिका में कहा गया- और यह गंभीर अपराध नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं थी, बल्कि एक मात्र पीड़ित थी, जो शिकायतकर्ता द्वारा आवारा कुत्ते को पीटने से बचाने के दौरान घायल हो गई थी। साथ ही शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट से भी यह साबित हुआ है कि उसे किसी कुत्ते ने नहीं काटा था। प्राथमिकी पूरी तरह से झूठी थी इसलिए जेएमएफसी अदालत, भोपाल ने याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर बरी कर दिया।

याचिका में 5 दिसंबर के आदेश को रद्द करने और 23 अप्रैल, 2022 को सिविल जज वर्ग-द्वितीय (प्रवेश स्तर) के पद के लिए चयनित सूची में मेरिट नंबर 12 पर उनकी उम्मीदवारी को बहाल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

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