सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाएं अदालतें, सर्वे का आदेश भी न दें | प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act 1991) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच कर रही है। आज बेंच ने अदालतों को निर्देश दिए कि वे मंदिर-मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाएं और न ही सर्वे के आदेश जारी करें। सीजेआई ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें।”

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सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा- हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। CJI ने कहा- जब तक केंद्र जवाब दाखिल  नहीं  करता है हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए।

आज केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता, तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके।

आपको बता दें कि भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी इनके अलावा कुछ अन्य ने याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

वहीं जमीयत उलमा-ए-हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, RJD सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने बताया कि देशभर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि मथुरा का मामला और दो अन्य सूट पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित हैं।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act), 1991
यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि, इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी।

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